सप्ताह में दो-दो दिन खुलेगी दुकानें डीएम

*सप्ताह में दो* बदायूँ। जिलाधिकारी कुमार प्रशांत ने राज्य सरकार की गाइड लाइन मिलते ही मंगलवार को अपनी गाइड लाइन जारी कर दी है। लॉक डाउन के दौरान किस दिन किस वस्तु की दुकान औऱ कौन कौन सी वस्तुओं की दुकानें हर दिन खुला करेगी। उन्होंने अपनी ओर से जारी गाइड लाइन में सब कुछ स्प्ष्ट कर दिया है। उन्होंने बताया कि दुकाने सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक ही खुला करेगी। इसके बाद दुकान खुली मिलने पर करवाई की जाएगी। धारा 144 का कड़ाई से पालन किया जाएगा। मास्क नही लगाने पर या लॉक डाउन का उल्लंघन करने या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नही करने पर सख्त कारवाई होगी। इधर ए आर टी ओ सोहेल अहमद ने बताया है कि  छोटी व बड़ी कमर्शियल यात्री वाहन बिना जिला प्रशासन की अनुमति के जिले से बाहर ले जाने पर महामारी अधिनियम अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया जाएगा, साथ ही वाहन भी जब्त कर लिया जाएगा।


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